13 सितंबर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन-जनपद न्यायाधीश राकेश कुमार त्रिपाठी
चित्रकूट। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वाधान में आगामी 13 सितम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश राकेश कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में प्रशासनिक अधिकारियों की द्वितीय चरण की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में जनपद न्यायाधीश ने अधिकारियों से कहा कि आगामी 13 सितम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित होने वाले वादों को चिन्हित कर निस्तारण कराएं। साथ ही ऐसे वादों से सम्बन्धित पक्षकारों को कम से कम दो बार नोटिस तामीला कराएं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव वर्णिका शुक्ला ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक वाद, धारा-138 एनआई एक्ट, मोटर एक्सीडेंट क्लेम वाद, श्रम वाद, बैंक वसूली वाद, विद्युत अधिनियम और जल वाद, सर्विस मैटर्स, पारिवारिक/वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, राजस्व/चकबन्दी वाद, किरायेदारी वाद, सुखाधिकार वाद, स्थायी निषेधाज्ञा व सिविल वाद, मनी वसूलीवाद, विनिर्दिष्ट अनुतोष वाद, मोटर वाहन ई-चालान/लघु आपराधिक वादों, श्रमवाद, प्री-लिटिगेशन के माध्यम से ऐसे वाद जो अभी न्यायालय के समक्ष नही आये हैं (विशेषकर पारिवारिक मामले), उपभोगता फोरम तथा आर्बिट्रेशन से सम्बन्धित वादों का निस्तारण किया जाता है।
13 सितंबर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन-जनपद न्यायाधीश राकेश कुमार त्रिपाठी
Leave a Comment
Leave a Comment



